दिल्ली मेट्रो समाचार: इस पर डीएमआरसी का आधिकारिक बयान भी आ गया है. डीएमआरसी ने कहा है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुसार, अब दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है।
दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब अपने साथ शराब की बोतलें ले जा सकेंगे. सीआईएसएफ और मेट्रो अधिकारियों की कमेटी ने इस संबंध में फैसला लिया है. अभी तक सिर्फ मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की बोतल ले जाने की इजाजत थी. अब नए आदेश से सभी मेट्रो लाइनों पर यात्रियों के लिए यह सुविधा होगी।
बताया जा रहा है कि यात्री अपने साथ शराब की बोतलें ले जा सकेंगे. लेकिन, शराब की बोतलें पूरी तरह से सील यानी पैक होनी चाहिए. इस पर डीएमआरसी ने अपना आधिकारिक बयान भी दे दिया है. डीएमआरसी के अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रियों को यह सुविधा पहले से ही दी जा रही थी. नए आदेश को लागू करने के लिए सीआईएसएफ और डीएमआरसी अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की.
पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालाँकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी सख्त वर्जित है। डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में दुर्व्यवहार करता पाया गया तो कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
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